Edited By Vijay, Updated: 12 Dec, 2024 04:19 PM
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कुल्लू जिला के विभिन्न क्षेत्रों में लिए गए सैम्पल मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जिसके चलते जिला दंडाधिकारी कुल्लू की अदालत ने इन मामलों में जुर्माना लगाया है।
कुल्लू (गौरी शंकर): खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कुल्लू जिला के विभिन्न क्षेत्रों में लिए गए सैम्पल मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जिसके चलते जिला दंडाधिकारी कुल्लू की अदालत ने इन मामलों में जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि गत दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग जिला कुल्लू द्वारा कुल्लू बाजार, भून्तर, सैंज, ब्यासामोड़, कटराईं, बंजार, आनी व बजौरा आदि जगहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए गए थे, जिनके सैम्पल फेल हुए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मसाले, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, दूध, सूजी, बूंदी, आटा और पौष्टिक औषधि इत्यादि के सैम्पल लिए थे और इन्हें जांच के लिए भेजा गया था। जांच के लिए भेजे गए सैम्पल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। सम्बंधित शिकायत पत्र जिला दंडाधिकारी कुल्लू की अदालत में दायर किए गए थे। उक्त अदालत द्वारा इन मामलों में 5 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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