Edited By Kuldeep, Updated: 30 Dec, 2024 07:31 PM
जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा जसवंत सिंह की अदालत ने नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में नामजद पिता को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 की उपधारा तीन और 6 पोक्सो अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है।
चम्बा (काकू) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा जसवंत सिंह की अदालत ने नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में नामजद पिता को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 की उपधारा तीन और 6 पोक्सो अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 506 के तहत भी दोषी करार देते हुए एक वर्ष साधारण कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की भी सजा दी है। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव सिंह राणा ने की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस में दर्ज बयान में कहा था कि 27 दिसम्बर 2019 को उसकी माता और भाई-बहन जंगल में पशु चराने गए हुए थे और वह घर में अकेली थी। इसी दौरान उसके पिता ने घर में आकर उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना था कि आरोपी ने घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 22 गवाह पेश कर आरोपी पर दुष्कर्म के आरोप को साबित किया।