Himachal: पशु पालन विभाग के निदेशक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सेवा विस्तार किया रद्द

Edited By Vijay, Updated: 01 Apr, 2025 05:54 PM

director of animal husbandry department gets big blow from highcourt

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निदेशक के सेवा विस्तार को रद्द करने के साथ ही विभाग को नई डीपीसी तैयार करने के आदेश दिए हैं।

शिमला (योगराज): पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निदेशक के सेवा विस्तार को रद्द करने के साथ ही विभाग को नई डीपीसी तैयार करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि पदोन्नति से वंचित किए गए विशाल शर्मा ने कोर्ट में निदेशक के सेवा विस्तार को चुनौती दी थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी को पदोन्नति के लिए विचार करने से अवैध रूप से वंचित किया गया था, इसलिए उसके मामले पर अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ डीपीसी में विचार किया जाना आवश्यक है। 

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा को सेवानिवृत्ति के दूसरे ही दिन 6 माह के लिए सेवा विस्तार दे दिया था। विभाग के लोगों ने इसको लेकर आपत्ति भी जाहिर की थी, बावजूद इसके सेवा विस्तार दिया गया। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को नई प्रक्रिया अपनानी होगी।
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