Edited By Vijay, Updated: 29 Mar, 2025 05:10 PM

8 अप्रैल से दाड़ी में शुरू हो रहे धुम्मू शाह मेले के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन करते हुए सड़क किनारे अनधिकृत रूप से दुकानें लगाने पर पाबंदी रहेगी।
धर्मशाला (ब्यूरो): 8 अप्रैल से दाड़ी में शुरू हो रहे धुम्मू शाह मेले के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन करते हुए सड़क किनारे अनधिकृत रूप से दुकानें लगाने पर पाबंदी रहेगी। इस बाबत सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए मेला कमेटी अध्यक्ष एवं एसडीएम धर्मशाला संजीव कुमार ने स्थानीय लोगों से बिना अनुमति अपने परिसर (दुकान या घर) के सामने दुकान लगाने के लिए स्थान न देने की अपील की है।
संजीव कुमार ने कहा कि व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए इस वर्ष सभी दुकानदारों को किसी भी परिसर के सामने दुकानें लगाने से पहले स्थानीय प्रशासन से औपचारिक अनुमति लेनी अनिवार्य है। इसके साथ पुलिस तथा प्रशासन द्वारा सत्यापन के लिए किराएदार की पहचान संबंधित सभी उपलब्ध दस्तावेजों को अपने पास रखना जरूरी है।
दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी व्यावसायिक संचालन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भीड़ प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन में हो तथा लाभ का 10 प्रतिशत अध्यक्ष धुम्मू शाह मेले के आधिकारिक खाते में जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हितधारकों द्वारा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।
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