Edited By Kuldeep, Updated: 14 Jul, 2025 06:43 PM

बीते दिवस धर्मशाला की एक अननोटिफाइड साइट से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां करवाने के दौरान संतुलन बिगड़ने से खाई में गिरकर घायल होने के बाद टांडा अस्पताल में उपचार के दौरान हुई गुजराती पर्यटक की मौत के मामले में संबंधित पायलट व संचालक को पर्यटन विभाग...
धर्मशाला (विवेक): बीते दिवस धर्मशाला की एक अननोटिफाइड साइट से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां करवाने के दौरान संतुलन बिगड़ने से खाई में गिरकर घायल होने के बाद टांडा अस्पताल में उपचार के दौरान हुई गुजराती पर्यटक की मौत के मामले में संबंधित पायलट व संचालक को पर्यटन विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के तहत इस सारे मामले में उपरोक्त संचालक से पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के बारे में सारा रिकॉर्ड मांगा गया है, जिसके बाद आगे की जांच को बढ़ाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार प्राथमिक रिपोर्ट के तहत यह पाया गया है कि बिना रजिस्टर्ड व अननोटिफाइड साइट पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। यहां हैरानी की बात यह है कि इसमें प्रशासन को भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि नियमों को तोड़ते हुए अननोटिफाइड साइट पर ये गतिविधियां करवाई जा रहीं थीं। यहां बीते दिवस हुए हादसे के बाद ही प्रशासन व पर्यटन विभाग को यह सारी जानकारी उपलब्ध हुई है, जिस पर आगामी जांच की जा रही है।
एक दिन पहले ही पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर लगा दिया प्रतिबंध
बीते दिवस हुए पैराग्लाइडिंग हादसे के बाद सोमवार से ही जिला कांगड़ा के सभी पैराग्लाइडिंग साइटों पर उड़ानों को 15 सितम्बर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि यह प्रतिबंध 15 जुलाई से शुरू होना था।
उपमंडलीय स्तर पर हादसे की जांच को आदेश जारी
उपमंडलीय स्तर की रैगुलेटरी कमेटी के अध्यक्ष एसडीएम धर्मशाला द्वारा बीते दिवस पैराग्लाइडिंग हादसे के बाद गहन जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि उनके पास इस पैराग्लाइडिंग हादसे से संबंधित पैराग्लाइडिंग कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है।
पर्यटन अधिकारी जिला कांगड़ा विनय धीमान का कहना है कि बिना रजिस्टर्ड और अननोटिफाइड साइट पर गैरकानूनी तौर पर भरी गई उड़ान से पर्यटक की मौत हुई है। इसमें जांचा जा रहा है कि इसमें ऑप्रेटर को यहां से उड़ान भरने की जानकारी थी अथवा पायलट अपने स्तर पर इन गतिविधियों को चला रहे थे। इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न का कहना है कि बीते दिवस पैराग्लाइडिंग हादसे के बाद गहन जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि पैराग्लाइडिंग हादसे से संबंधित पैराग्लाइडिंग कंपनी का हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस दुखद हादसे के बाद प्रशासन द्वारा सोमवार से ही जिला कांगड़ा की सभी पैराग्लाइडिंग साइटों पर उड़ानों को 15 सितम्बर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।