Kangra: रिश्वत के दोषी पटवारी को 4 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Mar, 2025 07:28 PM

dharamshala bribe patwari imprisonment

विशेष न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 कांगड़ा राजेश चौहान की अदालत ने रिश्वत लेने का दोष सिद्ध होने पर आरोपी पटवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपराध करने के लिए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 15,000 रुपए...

धर्मशाला (ब्यूरो): विशेष न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 कांगड़ा राजेश चौहान की अदालत ने रिश्वत लेने का दोष सिद्ध होने पर आरोपी पटवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपराध करने के लिए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास दोषी को भुगतना होगा। इसी प्रकार धारा-7 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। स्टेट विजीलैंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो नाॅर्दर्न रेंज धर्मशाला के जिला न्यायवादी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि दोषी की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

उन्होंने जानकारी दी कि 17 जून 2014 को शिकायतकर्त्ता संतोष कुमार निवासी बडवाल ने पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धर्मशाला को लिखित शिकायत की थी कि पटवार सर्कल मंदल का पटवारी राजू उससे सीमांकन कार्यवाही दाखिल करने के लिए आवश्यक जमाबंदी व अक्ष साजरा की नकलें उपलब्ध करवाने की एवज में 1000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस शिकायत पर निरीक्षक चमन लाल भाटिया के नेतृत्व में एक ट्रैप टीम गठित की गई तथा आरोपी राजू के विरुद्ध जाल बिछाया गया।

जब शिकायतकर्त्ता ने आरोपी राजू से सम्पर्क किया तो राजू ने शिकायतकर्त्ता को 1000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ सिविल बाजार धर्मशाला स्थित ढाबे में जमाबंदी व अक्ष की नकलें लेने के लिए बुलाया। शिकायतकर्त्ता ने आरोपी राजू द्वारा की गई मांग पर 1000 रुपए की रिश्वत राशि उसे सौंप दी तथा सतर्कता ट्रैप टीम ने आरोपी राजू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया तथा उससे रिश्वत राशि भी बरामद कर ली।

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