Chamba: अवैध कब्जा करने पर खनोड़ा पंचायत के उपप्रधान अयोग्य घोषित

Edited By Vijay, Updated: 21 Sep, 2024 07:22 PM

deputy pradhan declared ineligible

विकास खंड भटियात के अंतर्गत ग्राम पंचायत खनोड़ा के उपप्रधान को अवैध कब्जे के आरोप के चलते एसडीएम भटियात की कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है।

सिहुंता (सुभाष): विकास खंड भटियात के अंतर्गत ग्राम पंचायत खनोड़ा के उपप्रधान को अवैध कब्जे के आरोप के चलते एसडीएम भटियात की कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है। ग्राम पंचायत खनोड़ा के उपप्रधान द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत स्थानीय निवासी की ओर से की गई थी। मामला एसडीएम कोर्ट भटियात के समक्ष विचाराधीन चल रहा था।

इस संदर्भ में एसडीएम भटियात पारस अग्रवाल ने बताया कि मलकीत सिंह उपप्रधान ग्राम पंचायत खनोड़ा के खिलाफ गुलशन कुमार ने अवैध कब्जे की शिकायत की थी जिसमें पर्याप्त साक्ष्य व तथ्य पाए जाने पर उपप्रधान मलकीत सिंह को संबंधित कानून के अंतर्गत पद से अयोग्य घोषित किया गया है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!