Edited By Vijay, Updated: 21 Sep, 2024 07:22 PM
विकास खंड भटियात के अंतर्गत ग्राम पंचायत खनोड़ा के उपप्रधान को अवैध कब्जे के आरोप के चलते एसडीएम भटियात की कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है।
सिहुंता (सुभाष): विकास खंड भटियात के अंतर्गत ग्राम पंचायत खनोड़ा के उपप्रधान को अवैध कब्जे के आरोप के चलते एसडीएम भटियात की कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है। ग्राम पंचायत खनोड़ा के उपप्रधान द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत स्थानीय निवासी की ओर से की गई थी। मामला एसडीएम कोर्ट भटियात के समक्ष विचाराधीन चल रहा था।
इस संदर्भ में एसडीएम भटियात पारस अग्रवाल ने बताया कि मलकीत सिंह उपप्रधान ग्राम पंचायत खनोड़ा के खिलाफ गुलशन कुमार ने अवैध कब्जे की शिकायत की थी जिसमें पर्याप्त साक्ष्य व तथ्य पाए जाने पर उपप्रधान मलकीत सिंह को संबंधित कानून के अंतर्गत पद से अयोग्य घोषित किया गया है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here