बिलासपुर में भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प मामले में क्रॉस केस दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 11 Nov, 2022 10:49 PM

cross case registered in case of clash between bjp and congress workers

वीरवार शाम को बिलासपुर बस अड्डा के पास शहर भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई लड़ाई मामले में सदर पुलिस थाना दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर 6 पुलिस केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 3 मामले मारपीट में शामिल दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने...

बिलासपुर (संतोष): वीरवार शाम को बिलासपुर बस अड्डा के पास शहर भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई लड़ाई मामले में सदर पुलिस थाना दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर 6 पुलिस केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 3 मामले मारपीट में शामिल दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर दर्ज करवाए हैं जबकि 3 मामले चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने, यातायात को बाधित करने के मामले में पुलिस ने दर्ज किए हैं। खैरियां निवासी मुकेश द्वारा पुलिस को दी गई मारपीट की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया है, वहीं डियारा सैक्टर निवासी आदित्य गुप्ता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसके अतिरिक्त पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही एक वीडियो में इशान व कुनाल के साथ मारपीट होते पाया, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 व 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस लड़ाई के बाद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता पिपलेश्वर महादेव मंदिर के सामने बहसबाजी के दौरान लड़ाई-झगड़े पर उतर आए। पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अलग किया व झगड़ा रोका। इस मामले में पुलिस ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर सार्वजनिक स्थल पर लड़ाई-झगड़ा करना व शांति भंग करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 160 के तहत मामला दर्ज किया है। इस सारे घटनाक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पिपलेश्वर महादेव मंदिर के सामने सड़क पर धरना दे दिया था जिसके चलते कुछ समय यातायात रुका रहा। 

इन लोगों ने नारेबाजी करते हुए रैली भी निकाली। इसे चुनाव प्रचार बंद होने के बाद 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा करके रैली निकालने व नारेबाजी करने को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया व इस पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 व 143 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चंपा पार्क के पास इस घटनाक्रम के बाद सड़क पर यातायात को रोकने व मेन मार्कीट से रौड़ा भाजपा कार्यालय तक रैली निकालने व नारेबाजी करने को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना व इन भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 341 व 143 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी मुख्यालय राज कुमार ने बताया कि पुलिस इन सब मामलों में निष्पक्ष जांच कर रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य है व पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। 

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