पत्नी के हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 14 Jan, 2022 11:15 PM

court sentenced the wife s killer to life imprisonment and fine

बिलासपुर नगर के निकट जबली के साथ लगते कुनाला गांव में 22 मार्च, 2019 को एक पर्यटक द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्र कैद और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

बिलासपुर (रामसिंह): बिलासपुर नगर के निकट जबली के साथ लगते कुनाला गांव में 22 मार्च, 2019 को एक पर्यटक द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्र कैद और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की तमाम तहकीकात उस समय के थाना सदर प्रभारी यशवंत ठाकुर ने की। मामले की पैरवी माननीय अदालत में जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने की।

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 22 मार्च, 2019 को दोषी व्यक्ति रमेश मौर्य पुत्र सीताराम निवासी गांव भीतकला डाकघर बाड़ीकलां तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ (यूपी) अपनी पत्नी प्रोमिला के साथ मनाली घूमकर वापस आ रहा था कि उसने कुनाला गांव के पास चालक की गाड़ी रुकवाई और फोटो तथा टहलने का बहाना बनाकर चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब वह अकेला आया तो टैक्सी चालक गुरमीत सिंह का माथा ठनका। टैक्सी चालक ने जब उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो आरोपी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। कुछ दूर जाकर फिर टैक्सी चालक ने पूछा तो रमेश मौर्य ने कहा कि वह भाग गई है।

जब टैक्सी नौणी के पास पहुंची तो टैक्सी चालक ने पुलिस कर्मी को देखकर गाड़ी रोकी और सारा वृत्तांत सुनाया। पुलिस कर्मी ने स्थानीय लोगों को साथ लेकर मौके की ओर कदम बढ़ाए तथा अपने सीनियर अधिकारियों को भी इतलाह दे दी। कुनाला के समीप ऊपर की ओर कुछ दूर जाकर पुलिस तथा अन्य लोगों ने देखा कि एक बड़े पत्थर के साथ रमेश मौर्य की पत्नी प्रोमिला का शव चुनरी से बंधा हुआ मिला। इस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी पति रमेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में कुल 27 गवाह अदालत में प्रस्तुत किए गए। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेन्द्र वैद्य की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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