Edited By Vijay, Updated: 31 Dec, 2024 12:15 PM
विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उसे 25 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। व्यक्ति के खिलाफ अपनी बच्ची से यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोप सिद्ध हुए हैं।
हमीरपुर (अजय): विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उसे 25 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। व्यक्ति के खिलाफ अपनी बच्ची से यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोप सिद्ध हुए हैं। इस मुकद्दमे में आरोपी पिता को यौन अपराधों के लिए व बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया है।
पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस स्टेशन हमीरपुर में आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज हुआ था। आरोपी ड्राइवर के तौर पर काम करता था। चार्जशीट दाखिल करने के बाद ट्रायल का संचालन संदीप अग्निहोत्री विशेष लोक अभियोजक हमीरपुर द्वारा किया गया और आरोपी के खिलाफ आरोपों के समर्थन में 20 गवाहों के बयान लिए गए।
अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 25 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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