Edited By Vijay, Updated: 15 May, 2025 10:55 PM

राज्य में अभी सभी भर्तियां हिमाचल प्रदेश कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त कानून-2024 के तहत होंगी। कार्मिक विभाग की तरफ से नए भर्ती कानून को लेकर वीरवार को ताजा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
शिमला (कुलदीप): राज्य में अभी सभी भर्तियां हिमाचल प्रदेश कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त कानून-2024 के तहत होंगी। कार्मिक विभाग की तरफ से नए भर्ती कानून को लेकर वीरवार को ताजा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्डों-निगमों एवं सरकार से संबद्ध अन्य अधिकारियों के अलावा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग व राज्य चयन आयोग को इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। नए भर्ती कानून के तहत भविष्य में अनुबंध के आधार पर कोई भर्ती नहीं होगी। अनुबंध की जगह अब ट्रेनी ऑफिसर व ट्रेनी कर्मचारी भर्ती होंगे, जिसमें उनको अपने समकक्ष नियमित कर्मियों के वेतन का 60 फीसदी हिस्सा वेतन के रूप में मिलेगा। इसमें एक महीने के कार्यकाल में 1 अवकाश, 10 चिकित्सा अवकाश व 5 विशेष अवकाश वर्ष के भीतर देने की बात कही गई है। ट्रेनी कर्मचारियों की सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने पर इन्हें बर्खास्त किया जा सकेगा। इसी तरह महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। कर्मचारियों को विभागीय यात्रा के दौरान टीए व डीए देने का भी प्रावधान है।
शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करना चाहती है सरकार
राज्य सरकार भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करना चाहती है। इसीलिए सरकार ने नए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत सरकार जहां निकट भविष्य में करुणामूलक आधार पर चरणबद्ध तरीके से मामलों का निपटारा करना चाहती है, वहीं बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना चाहती है। नई भर्ती प्रक्रिया के लिए विभागों एवं सरकार से संबद्ध अन्य संस्थानों को कार्मिक विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत करवाना होगा। कार्मिक विभाग इसकी स्वीकृति वित्त विभाग से लेगा, जिसके बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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