Edited By Kuldeep, Updated: 11 Jun, 2025 07:24 PM

विशेष जज चम्बा प्रीति ठाकुर की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में नामजद परस राम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 50,000 रुपए जुर्माना भी किया है।
चम्बा (काकू): विशेष जज चम्बा प्रीति ठाकुर की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में नामजद परस राम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 50,000 रुपए जुर्माना भी किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी चम्बा अनिल शर्मा ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुलिस ने परस राम के खिलाफ 12 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने मामले की जांच व कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह पेश करके परस राम पर लगे नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद परस राम को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।