Edited By Jyoti M, Updated: 24 Apr, 2025 01:50 PM

विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर भटियात की बलेरा पंचायत के प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी ओ.पी. ठाकुर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किए हैं। साथ ही आदेश दिए हैं कि उनके...
चम्बा (काकू चौहान): विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर भटियात की बलेरा पंचायत के प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी ओ.पी. ठाकुर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किए हैं। साथ ही आदेश दिए हैं कि उनके पास पंचायत से संबंधित जो भी संपती व दस्तावेज हैं उन्हें पंचायत सचिव को सौंप दें। विकास कार्यों में अनियमितता व पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय निवासी अधिवक्ता पंकज पलभर 16 दिन क्रमिक अनशन पर रहे।
अधिवक्ता पंकज पलभर ने आरोप लगाया था कि पंचायत में मनरेगा के कार्यों में धांधली हुई है। इसके अलावा एक आऊटसोर्स कर्मी की पंचायत प्रधान द्वारा फर्जी हाजिरी लगाई गई, वहीं अपने रिश्तेदार को वैंडर बनाया। उनके आरोप पर जिला पंचायत अधिकारी ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर अब प्रधान को सस्पैंड कर दिया है। इसकी पुष्टि जिला पंचायत अधिकारी ओ.पी. ठाकुर ने की है।