Edited By Jyoti M, Updated: 28 Apr, 2025 10:27 AM

पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। अब राज्य के सभी कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन (कूड़ेदान) लगाना जरूरी होगा। यह नियम 29 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी...
हिमाचल डेस्क। पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। अब राज्य के सभी कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन (कूड़ेदान) लगाना जरूरी होगा। यह नियम 29 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों) और एमवीआई (मोटर वाहन निरीक्षकों) को आदेश जारी कर दिए हैं। नियम के अनुसार, नए वाहनों की पासिंग तभी होगी जब उनमें डस्टबिन की व्यवस्था की गई हो। पुराने वाहनों में भी यह व्यवस्था करनी होगी, लेकिन उन्हें कुछ समय दिया जाएगा ताकि वे इस नियम का पालन कर सकें।
जुर्माने का भी प्रावधान
अगर कोई वाहन चालक इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा। बिना डस्टबिन के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और सड़क या अन्य स्थानों पर जैविक कचरा फेंकने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे वाहन में पैदा होने वाला कचरा एकत्र कर उचित स्थान पर फेंका जा सकेगा, जिससे सार्वजनिक स्थानों की सफाई बनी रहेगी।
निगरानी और निरीक्षण की व्यवस्था
आरटीओ और एमवीआई अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं कि वे वाहनों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि उनमें डस्टबिन लगा हो। अगर कोई वाहन इस नियम का पालन नहीं करता, तो उसका पंजीकरण या पासिंग रोकी जा सकती है।
एचआरटीसी और प्राइवेट ऑपरेटरों को निर्देश
परिवहन निदेशक ने सभी बस और टैक्सी ऑपरेटरों को साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं। एचआरटीसी (राज्य परिवहन निगम) को भी अपनी सभी बसों में डस्टबिन लगाने को कहा गया है, लेकिन अभी तक यह व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी है। निजी ऑपरेटरों की तैयारी भी अभी अधूरी है। 29 अप्रैल के बाद परिवहन विभाग सड़कों पर कार्रवाई शुरू करेगा और नियम न मानने वालों के चालान काटे जाएंगे।