सिरमौर में बिना रजिस्ट्रेशन नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या सैलून खोला तो होगा सील

Edited By Vijay, Updated: 26 May, 2020 08:27 PM

barber shop beauty parlour or saloon open without registration then sealed

सिरमौर जिला में बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या सैलून खोलता है तो उस दुकान को सील कर दिया जाएगा। यह जानकारी डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने दी। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी...

नाहन (ब्यूरो): सिरमौर जिला में बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या सैलून खोलता है तो उस दुकान को सील कर दिया जाएगा। यह जानकारी डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने दी। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी पंजीकृत नाई व सैलून कर्मियों को रिफ्रैशर कोर्स करने के उपरांत अपनी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जा रही है जिसके अंतर्गत जिला सिरमौर में 197 पंजीकृत दुकानें हैं, जिनमें से 148 नाई व सैलून कर्मियों को रिफ्रैशर कोर्स करवाकर दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही है।

नाहन में 38, पांवटा साहिब में 110 दुकानें खोलने की अनुमति

उन्होंने बताया कि अभी नाहन शहर के 38 तथा पांवटा साहिब के 110 नाई व सैलून कर्मियों को रिफ्रैशर कोर्स करवाने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र के जिन नाई, ब्यूटी पार्लर तथा सैलून कर्मियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे आज से 28 मई तक विभाग की साइट पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस व्यवसाय से जुड़े लोग स्वयं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या सैलून खुलता है तो उस दुकान को सील कर दिया जाएगा।

एप्रन की कीमत ग्राहक से की जाएगी वसूल

उन्होंने बताया कि नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या सैलून खुलने के बाद उन्हें फेस शील्ड एवं फेस मास्क, सिर ढकने के लिए कवर, हाथ के दस्ताने, स्टरलाइज उपकरण, डिस्पोजेबल एप्रन (केवल एक बार प्रयोग के लिए) व सैनिटाइज्ड कुर्सी आदि का प्रयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि हरेक ग्राहक की कटिंग के दौरान केवल एक ही बार प्रयोग में लाए जाने वाले डिस्पोजेबल एप्रन का प्रयोग किया जाएगा। इस एप्रन को 20 रुपए की कीमत पर खरीदा जा सकता है और इसकी कीमत ग्राहक से वसूली जाएगी परंतु यह एप्रन ग्राहक के सम्मुख नई पैकिंग में से निकालना होगा।

ग्राहक को दुकान पर आने से पहले लेनी होगी अप्वाइंटमैंट 

डीसी ने कहा कि सभी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अपना मोबाइल नंबर एवं व्हाट्सएप नंबर प्रदर्शित करेंगे, जिससे ग्राहक पहले से अप्वाइंटमैंट निर्धारित कर कटिंग के लिए आएंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वह खुद सजग बनें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर अथवा सैलून में जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है।

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