Kangra: नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपी पर कसा शिकंजा, 3 महीने के लिए कारागार में निरुद्ध रखने के आदेश

Edited By Vijay, Updated: 01 Apr, 2025 01:22 PM

action on accused involved in drug trade

नशे के कारोबार में संलिप्त एक आरोपी पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 3 महीने के लिए कारागार में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।

पालमपुर (भृगु): नशे के कारोबार में संलिप्त एक आरोपी पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 3 महीने के लिए कारागार में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। आरोपी सागर पुत्र इशाक मोहम्मद निवासी बिंद्रावन पालमपुर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी लंबे समय से नशे के अवैध व्यापार में शामिल था। कांगड़ा पुलिस ने इस पर सख्त कदम उठाया और हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रिवैंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटैंस एक्ट (पीआईटी एनडीपीएस) की धारा 3 के तहत कार्रवाई की स्वीकृति प्राप्त की। इसके बाद आरोपी को 3 माह के लिए कारागार में भेजने का आदेश दिया गया।

एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस नशा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरैंस नीति के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा पुलिस नशे के खिलाफ संकल्पित है और जिले में नशे के कारोबार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाया जा सके।
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