Edited By Kuldeep, Updated: 04 Nov, 2024 06:28 PM
एडिशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर-1 अम्ब निरंजन धोचक की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 महीने की कैद व 3.75 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है।
अम्ब (अश्विनी): एडिशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर-1 अम्ब निरंजन धोचक की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 महीने की कैद व 3.75 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने केस की सुनवाई में आरोपी अनिल कुमार पुत्र ऊधो राम निवासी जोल सप्पड़, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। शिकायतकर्त्ता नीरज सिंह जसवाल पुत्र बलकार सिंह निवासी गांव संघनई, तहसील घनारी के वकील अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि उपरोक्त आरोपी ने मार्च 2014 में 250000 रुपए गाड़ी खरीदने के लिए उधार लिए थे।
जब अपने दिए हुए पैसे आरोपी से मांगे तो आरोपी ने शिकायतकर्त्ता को 250000 रुपए का चैक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गगरेट का दिया। जब शिकायतकर्त्ता ने इस चैक को अपने खाते में लगाया तो बैंक वालों ने अपना मैमो लगाकर वापस कर दिया कि खाते में पैसे कम हैं। शिकायतकर्त्ता के वकील ने आरोपी को केस करने से पहले धारा 138 नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट के तहत नोटिस दिया परन्तु नोटिस के बावजूद आरोपी ने पैसे नहीं दिए। केस करने के उपरांत और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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