Edited By Kuldeep, Updated: 10 Mar, 2025 06:31 PM

प्रतिबंधित व नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े गए व्यक्ति को सत्र न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने दोषी करार दिया है।
सोलन (अमित) : प्रतिबंधित व नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े गए व्यक्ति को सत्र न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने दोषी करार दिया है। उसे 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी व्यक्ति को सोलन पुलिस द्वारा 861 नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ा था। दोषी को 5 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि पुलिस थाना सदर सोलन की टीम ने 26 मई, 2011 को करीब साढ़े 7 बजे धोबीघाट सोलन में आरोपी को जांच के लिए रोका था और उसकी जुराबों से 861 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए थे।
ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक एक्ट के तहत मामला होने के चलते पुलिस ने इस मामले को ड्रग इंस्पैक्टर के हवाले कर दिया था। ड्रग इंस्पैक्टर ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अदालत में मामला पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर जिला अदालत सोलन के सत्र न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने राकेश ठाकुर निवासी डमरोग डाकघर गलानग तहसील व जिला सोलन को दोषी करार देते हुए 3 माह का साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।