Shimla: 3.728 किलोग्राम चरस रखने के जुर्म में 3 दोषियों को कैद व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 01 Nov, 2024 04:55 PM

3 accused sentenced to imprisonment and fine for possession of hashish

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए चरस रखने और बेचने के जुर्म में आरोपियों को 10-10 साल का सशक्त कारावास तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

रामपुर बुशहर (संतोष): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए चरस रखने और बेचने के जुर्म में आरोपियों को 10-10 साल का सशक्त कारावास तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि उक्त आरोपी राज पुत्र तारा चंद गांव व डाकघर अरसु, दिनेश पुत्र तेजराम गांव सुमा और कमलेश ठाकुर पुत्र चरण दास गांव बाड़ी ये सभी डाकघर अरसु जिला कुल्लू के रहने वाले हैं। इन 3 आरोपियों को 3 किलो 728 ग्राम चरस रखने के जुर्म में यह सजा सुनाई गई है।

उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 22 फरवरी, 2023 को इंस्पैक्टर इंद्रदेव की अगुवाई में पुलिस पार्टी शटलधार में मौजूद थी तो शाम को एक गाड़ी निरमंड की तरफ से आई, जिसे चैकिंग के लिए रोका गया तो उसमें 3 सवार व्यक्ति घबरा गए, जिस पर पुलिस टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो पिछली सीट में पांव के पास एक थैले में 3 किलो 728 ग्राम चरस बरामद हुई। इस बारे थाना निरमंड में मुकद्दमा दर्ज किया गया। इस दौरान अदालत में 18 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को चरस रखने का दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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