Edited By Kuldeep, Updated: 26 Oct, 2024 11:47 AM
पुलिस द्वारा की जा रही यातायात चैकिंग के दौरान 76 ग्राम चरस सहित पकड़े गए 2 आरोपियों को ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत ने 17-17 दिन की कैद और 9-9 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
ज्वाली (ब्यूरो): पुलिस द्वारा की जा रही यातायात चैकिंग के दौरान 76 ग्राम चरस सहित पकड़े गए 2 आरोपियों को ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत ने 17-17 दिन की कैद और 9-9 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उन्हें 5-5 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 9 अक्तूबर 2015 की रात को जब पुलिस थाना ज्वाली की टीम भरमाड़ के पास ट्रैफिक चैकिंग कर रही थी तो रात 10.15 बजे के करीब भरमाड़ की तरफ से आई गाड़ी की चैकिंग के दौरान पठानकोट निवासी गणेश कुमार व राजकुमार मौजूद पाए गए। गाड़ी को चैक करने पर सीट के नीचे 2 कागज की पुड़ियां बरामद हुईं, जिन्हें चैक किया तो उनके अंदर कुल 76 ग्राम चरस पाई गई।
इसके बाद पुलिस थाना ज्वाली में गणेश कुमार व राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत में चली मामले की सुनवाई में अदालत ने शुक्रवार को इन दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
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