Edited By Vijay, Updated: 28 Dec, 2024 12:50 PM
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने बद्दी निवासी 2 लोगों को नशीली गोलियां बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1.5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
सोलन (अमित): जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने बद्दी निवासी 2 लोगों को नशीली गोलियां बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1.5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 7 मार्च, 2022 को इंस्पैक्टर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसआईयू पुलिस जिला बद्दी की टीम ने भुड्ड में 2 लोगों सफी मोहम्मद निवासी गांव हररायपुर बद्दी और पंकज कुमार निवासी खोल बेली बद्दी से तलाशी लेने पर 6000 नशीली गोलियां बरामद की थीं।
पुलिस को अंदेशा था कि ये गोलियां नशे के लिए बेची जा रही हैं, इस पर उन्हें जांच के लिए फोरैंसिक लैब भेजा गया और जांच में गोलियों में जो साॅल्ट पाया गया, वह नशे के लिए उपयोग किया जाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जहां 15 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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