Edited By Vijay, Updated: 27 Feb, 2025 10:23 PM

कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत नशा तस्करी मामले में पकड़ी गई एक महिला आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
इंदौरा (अजीज): कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत नशा तस्करी मामले में पकड़ी गई एक महिला आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस संदर्भ में एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर के अधीन थाना डमटाल के अन्तर्गत 12 अक्तूबर 2019 को आरोपी गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी गांव व डाकघर छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा से 5.61 ग्राम हैरोइन (चिट्टा) बरामद कर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा उपरोक्त अभियोग में शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्यवाही करते हुए गहन जांच और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच-पड़ताल करने के बाद 8 जून 2020 को इस मामले का चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया। साढ़े 4 साल चले इस मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर उक्त आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
महिला पर दर्ज हैं और भी कई मामले
उल्लेखनीय है कि महिला पर नशा तस्करी के और भी कई मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि उपरोक्त दोषी महिला कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध 9 जनवरी 2020 को पुलिस थाना नूरपुर में 390 नशीले कैप्सूल, 5 मई 2021 को पुलिस थाना डमटाल में 8.7 ग्राम हैरोइन, 30 मार्च 2023 को पुलिस थाना धर्मशाला में 4.56 ग्राम हैरोइन व 35 नशीली गोलियां, 26 अप्रैल 2023 को 7.57 ग्राम हैरोइन का डमटाल थाना में मामला दर्ज है। यही नहीं, 7 दिसम्बर 2023 को पुन: डमटाल में 9.63 हैरोइन का मामला भी दर्ज है। उक्त सभी मामलों की सुनवाई विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है।
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