Edited By Vijay, Updated: 17 Jul, 2025 10:55 AM

गुजरात के पर्यटक की अवैध तरीके से पैराग्लाइडिंग करते हुए हुई मौत मामले पर घटना के चौथे दिन पायलट के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
धर्मशाला (ब्यूरो): गुजरात के पर्यटक की अवैध तरीके से पैराग्लाइडिंग करते हुए हुई मौत मामले पर घटना के चौथे दिन पायलट के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। धर्मशाला थाना में बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पालयट की लापरवाही के कारण मौत के तहत जांच की जा रही है, हालांकि इस मामले में अभी तक अवैध रूप से अननोटिफाइड साइट में पैराग्लाइडिंग करवाने वाले संचालकों को नहीं जोड़ा गया है, जबकि अवैध साइट को लेकर अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी नियमों के तहत ही साहसिक खेलों व पर्यटकों को जोड़ने की बात कही जा रही है। वहीं, मामले में मैजिस्ट्रेट जांच भी बिठाई गई है, लेकिन बुधवार को टीम एसडीएम कोर्ट होने के चलते मौके पर नहीं जा पाई है। अब टीम आगामी दिनों में घटना स्थल पर पहुंचकर अनियमितताओं के सभी पहलुओं की जांच करेगी।
13 जुलाई काे हुआ था हादसा
गौरतलब है कि धर्मशाला के इंद्रूनाग के साथ लगते ऊपरी क्षेत्र बनगोटू की अवैध साइट में 13 जुलाई रविवार दोपहर बाद टेंडम फ्लाइट टेकऑफ के दौरान हुए हादसे में मृत गुजरात के पर्यटक युवक सतीश राजेश भाई की मौत हो गई थी। मृतक पर्यटक युवक गुजरात के अहमदाबाद के 25 वर्षीय सतीश राजेश भाई पुत्र राजेश भाई के रूप में हुई थी। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद टांडा मेडिकल काॅलेज में उपचार के दौरान रविवार रात को उक्त युवक की मौत हो गई थी, जबकि घायल पायलट सूरज पुत्र संसार चंद निवासी धर्मशाला का उपचार चल रहा है और वह फिलहाल खतरे से बाहर है। एसएसपी कांगड़ा शालिनी अग्रिहोत्री ने कहा मामले में पुलिस थाना धर्मशाला के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।