Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2025 06:01 PM
चम्बा-जोत मार्ग पर भटालवां के निकट एक कार में राज्य पक्षी रह चुके मोनाल की कलगी लगी टोपी बरामद की थी, जिसकी जांच अब वन परिक्षेत्र अधिकारी (आरओ) करेंगे। डीएफओ ने आरओ को जांच के निर्देश जारी किए हैं। आरओ संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करेंगे।
चम्बा (काकू): चम्बा-जोत मार्ग पर भटालवां के निकट एक कार में राज्य पक्षी रह चुके मोनाल की कलगी लगी टोपी बरामद की थी, जिसकी जांच अब वन परिक्षेत्र अधिकारी (आरओ) करेंगे। डीएफओ ने आरओ को जांच के निर्देश जारी किए हैं। आरओ संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करेंगे। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कलगी उनके पास कहां से आई। कहीं पक्षी का अवैध शिकार तो नहीं किया गया है। वहीं कलगी को जांच के लिए वन्य प्राणी विभाग की देहरादून स्थित फोरैंसिक लैब भेजा जाएगा, जिसके बाद आगामी कार्रवाई होगी।
बता दें कि 14 जनवरी को वन विभाग की टीम ने चम्बा-जोत मार्ग पर भटालवां के निकट नाकाबंदी के दौरान एक कार से मोनाल की कलगी लगी टोपी बरामद की थी। टोपी को मौके पर ही कब्जे में ले लिया था। वहीं कार सवार को नोटिस देकर छोड़ दिया था, जिसे दोबारा पूछताछ के लिए कार्यालय तलब किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक है।
अगर कोई मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करता है तो उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के तहत 3 से 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। डीएफओ, चम्बा कृतज्ञ कुमार ने कहा कि आरओ को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।