Edited By Kuldeep, Updated: 22 Oct, 2024 05:26 PM
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरकाघाट निखिल अग्रवाल की अदालत ने घर में घुसकर गहने चोरी करने के अपराध में अमित कुमार पुत्र गोपाल सिंह गांव बोई नाला...
सरकाघाट (महाजन): अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरकाघाट निखिल अग्रवाल की अदालत ने घर में घुसकर गहने चोरी करने के अपराध में अमित कुमार पुत्र गोपाल सिंह गांव बोई नाला (डवरोग) डा. व तह. सरकाघाट जिला मंडी को धारा 380, 454 आईपीसी के तहत 2-2 वर्ष की सजा तथा 2-2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजन सुभाष चंद ने जानकारी दी है कि 17-4-2016 को राजेंद्र कुमार पुत्र संतोष कुमार गांव लटेहड़ा डा. चोलथरा, तह. सरकाघाट ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि 16-4-2016 को यह व उसकी पत्नी शादी में गए थे घर की देखरेख के लिए पत्नी की धर्म बहन शकुंतला देवी को रखा था।
17-4-2016 का 10.00 बजे सुबह शकुंतला देवी ने फोन करके बताया कि घर में चोरी हो गई है। जब वह घर में आया तो देखा की घर का दरवाजा खुला है व ट्रंक के ताले खुले थे चैक करने पर पाया की उसमें रखे सोने के आभुषण जिनकी किमत 270000 रुपए थी, गायब थे। दौराने तफ्तीश पाया की आरोपी घटना वाले दिन शिकायतकर्ता के घर के पास घुम रहा था।
आरोपी से पुलिस ने पुछताछ की तो उससे चोरी हुए गहनों को बरामद किया गया। मामले की जांच एएसआई नरेश कुमार व एसएचओ. सतीश कुमार ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया अभियोग के दौरान सहायक लोक अभियोजन ने अदालत के समक्ष 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए जिस पर अदालत ने आरोपों को सही मानते हुए अमित कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
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