Himachal: घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के एकल पीठ के आदेशों पर रोक

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Nov, 2024 06:33 PM

stay on single bench orders to close hotels

एचपीटीडीसी ने घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के एकल पीठ के आदेशों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैथला की खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति लाभ में देरी से जुड़े मामले में पर्यटन निगम की अपील पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी...

शिमला (मनोहर): एचपीटीडीसी ने घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के एकल पीठ के आदेशों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैथला की खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति लाभ में देरी से जुड़े मामले में पर्यटन निगम की अपील पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। निगम ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सेवानिवृत्त मृतक कर्मियों के आश्रितों को उनके तमाम सेवानिवृत्ति लाभ 10 दिनों के भीतर व चतुर्थ श्रेणियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके 60 से 65 फीसदी सेवानिवृत्ति लाभ एक माह के भीतर अदा कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने इस आश्वासन पर मामले की सुनवाई 3 जनवरी को निर्धारित करने के आदेश दिए।

गौरतलब है कि एचपीटीडीसी ने एकल पीठ के द्वारा 9 होटलों को बंद करने के आदेशों को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि 22 नवम्बर को एकल पीठ ने 18 में से 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलाने की सशर्त इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आए और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इन आदेशों का पुनः अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने द पैलेस होटल चायल, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल कुंजुम मनाली और होटल द कैसल नग्गर को 31 मार्च, 2025 तक चलाने की इजाजत दी थी।

कोर्ट ने इनके प्रदर्शन को देख कर आगामी अवधि बढ़ाने पर फिर से विचार करने की बात भी कही थी। हाईकोर्ट ने 19 नवम्बर को एचपीटीडीसी के घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए थे। एकल पीठ के आदेशानुसार होटल गीतांजलि डल्हौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाऊस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल सरवरी कुल्लू, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल शिवालिक परवाणू को बंद रखने के आदेश पारित किए थे।
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