रोहड़ू के एस.डी.एम. के तबादला आदेशों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Jun, 2022 09:15 PM

shimla sdm transferred high court stop

प्रदेश उच्च न्यायालय ने मात्र एक माह बाद किए गए एस.डी.एम. रोहड़ू की स्थानांतरण अधिसूचना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए एस.डी.एम. राजगढ़ को नोटिस जारी किए हैं।

शिमला (मनोहर): प्रदेश उच्च न्यायालय ने मात्र एक माह बाद किए गए एस.डी.एम. रोहड़ू की स्थानांतरण अधिसूचना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए एस.डी.एम. राजगढ़ को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश अमजद-ए-सैयद व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में एस.डी.एम. रोहड़ू सन्नी शर्मा द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए।

याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के मात्र एक माह बाद रोहड़ू से राजगढ़ के लिए स्थानांतरण आदेश पारित कर दिए गए। प्रार्थी ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि उसकी यह स्थानांतरण अधिसूचना हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑप्रेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवैल्पमैंट बैंक की अध्यक्ष शशि बाला व भाजपा नेत्री की सिफ ारिश पर किए गए हैं। उसके 8 साल के सेवाकाल में कुल मिलाकर 9 बार स्थानांतरण आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें कि अधिकतर स्थानांतरण आदेश राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए गए हैं। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए स्थानांतरण अधिसूचना पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से याचिका का जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

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