Edited By Kuldeep, Updated: 27 Jan, 2026 10:43 PM

प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पैंशनर्ज व पारिवारिक पैंशनर्ज को बड़ी राहत देते हुए उनकी लंबित पैंशन एरियर राशि का शेष 30 प्रतिशत जनवरी 2026 में जारी करने का निर्णय लिया है।
शिमला (भूपिंदर): प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पैंशनर्ज व पारिवारिक पैंशनर्ज को बड़ी राहत देते हुए उनकी लंबित पैंशन एरियर राशि का शेष 30 प्रतिशत जनवरी 2026 में जारी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस वर्ग के पैंशनर्ज को कुल एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान पूरा हो जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यह भुगतान 1 जनवरी 2016 से लागू संशोधित पैंशन और पारिवारिक पैंशन के एरियर से संबंधित है। इससे पूर्व सरकार 70 प्रतिशत एरियर जारी कर चुकी थी, जबकि अब शेष 30 प्रतिशत राशि जनवरी माह की पैंशन के साथ जारी की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस भुगतान के बाद संबंधित पैंशनर्ज के किसी भी प्रकार के एरियर लंबित नहीं रहेंगे।
यदि किसी पैंशनर्ज को अतिरिक्त राशि का भुगतान पूर्व में हो चुका है तो उसकी समायोजन एरियर राशि से किया जाएगा और केवल शेष पात्र राशि ही जारी की जाएगी। पैंशन वितरण प्राधिकरणों (बैंकों सहित) को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पात्र पैंशनर्ज और पारिवारिक पैंशनर्ज को जनवरी 2026 की पैंशन के साथ एरियर राशि का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करें। यह आदेश वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार (आईएएस) द्वारा जारी किए गए हैं। इससे प्रदेश के वरिष्ठ पैंशनर्ज को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 25 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। इससे प्रदेश के कोष पर करीब 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।