Shimla: छोटे व अधिकतर अस्थायी कर्मियों वाले कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करना तर्कहीन : हाईकोर्ट

Edited By Kuldeep, Updated: 31 Dec, 2025 10:16 PM

shimla office dharamshala transferred

प्रदेश हाईकोर्ट ने छोटे व अधिकतर अस्थायी कर्मियों वाले कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को तर्कहीन ठहराया है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने छोटे व अधिकतर अस्थायी कर्मियों वाले कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को तर्कहीन ठहराया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यदि सरकार वास्तव में शिमला को भीड़-भाड़ मुक्त करने की इच्छा रखती है तो शिमला शहर से बड़ी संख्या में कर्मचारियों वाले कार्यालयों को शिमला से बाहर स्थानांतरित करने का साहस दिखाए।  

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह टिप्पणी की। सरकार का कहना था कि कांगड़ा जिले को विकसित किया जा रहा है और इसलिए शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए एक पॉलिसी फैसले के तहत कुछ कार्यालयों को सही तरीके से धर्मशाला शिफ्ट किया गया है।

कोर्ट ने रेरा कार्यालय के स्थानांतरण पर रोक के आदेश को जारी रखने के आदेश दिए और कहा कि रेरा से जुड़े प्रोजैक्ट्स में शिफ्ट किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए, जिनका कांगड़ा से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, डिवैल्पर्स के लिए यह बहुत बड़ा काम होगा कि वे पहले धर्मशाला में रेरा ऑफिस के साथ समन्वय स्थापित करें और बाद में उन दूसरे कार्यालयों के साथ जुड़ें जो जरूरी अनुमति देते हैं और जो शिमला में हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जा रहा है वहां के कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है और इसलिए राज्य सरकार को छोटे संस्थानों को निशाना बनाने के बजाय नियमित कर्मचारियों वाले अपने बड़े ऑफिसों को शिफ्ट करने की सलाह दी जा सकती है।

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