Shimla: विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Dec, 2025 08:42 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोपों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोपों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले सरकार ने विधायक के खिलाफ दर्ज इस मामले को वापस लेने से इन्कार कर दिया था। सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि विधायक के खिलाफ दायर इस आपराधिक मामले को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। संजय अवस्थी ने हाईकोर्ट में विशेष न्यायाधीश सोलन द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी है।

संजय अवस्थी पर आरोप है कि उन्होंने पार्षद होते हुए क्रिकेट खिलाड़ी हरियाणा निवासी विक्रमजीत सिंह मलिक को हिमाचली होने का झूठा प्रमाण पत्र जारी किया जिस कारण वह बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र पाने में सफल हुआ। विक्रमजीत मलिक गांव सींख, तहसील इशराना, जिला पानीपत हरियाणा का स्थायी निवासी होने के कारण, हिमाचल प्रदेश के लिए खेलने के योग्य नहीं था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवस्थी द्वारा 14 मई 2001 को जारी प्रमाण पत्र को गलत बताया जिसका का उपयोग मलिक द्वारा तहसीलदार सोलन से वास्तविक हिमाचली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया गया। अभी यह मामला विशेष न्यायाधीश सोलन के समक्ष लंबित है।

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