Shimla: हिमाचल में अब नए व पुराने वाहनों पर देना होगा पंजीकरण ग्रीन शुल्क

Edited By Kuldeep, Updated: 30 Nov, 2024 11:18 PM

shimla himachal vehicle registration green fee

हिमाचल में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों के पंजीकरण पर ग्रीन शुल्क देना होगा। इससे वाहनों का पंजीकरण पहले से महंगा होगा। इस शुल्क को देने को लेकर सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को परिवहन विभाग ने दूर कर दिया था।

शिमला (राजेश): हिमाचल में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों के पंजीकरण पर ग्रीन शुल्क देना होगा। इससे वाहनों का पंजीकरण पहले से महंगा होगा। इस शुल्क को देने को लेकर सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को परिवहन विभाग ने दूर कर दिया था। वर्ष 2023 में यह शुल्क लगाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसे वसूलने में कुछ तकनीकी खामी आ रही थी, जिसके चलते इसे वसूला नहीं जा सका था। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। नियम लागू करने को लेकर विभाग ने अधिसूचना जारी की है और इसे लेकर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी थी।

लेकिन प्रदेश भर में किसी ने आपत्तियाें पर सुझाव नहीं दिए हैं। अधिसूचना के तहत वाहन के अनुसार 500 से 4 हजार रुपए तक ग्रीन शुल्क वसूला जाएगा। पंजीकरण फीस के साथ ही यह शुल्क भी देना होगा। नए वाहनों के पंजीकरण में कुल लागत पर अभी तक पंजीकरण शुल्क लगता है। पुराने वाहनों के पंजीकरण के दौरान बीमा में दर्ज कीमत के अनुसार तीन फीसदी टैक्स लिया जाता है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत सभी प्रकार के नए व पुराने वाहन मालिकों से पंजीकरण फीस के अलावा ग्रीन शुल्क भी वसूला जाएगा। ग्रीन शुल्क से एकत्र होने वाला धन पर्यावरण व सड़क सुरक्षा के कार्यों पर लगाया जाएगा।

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