Shimla: हिमाचल में स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण का दायरा बढ़ा, पुत्रियों के बच्चों को भी मिलेगा लाभ

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Jan, 2026 09:31 PM

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को मिलने वाले आरक्षण लाभ के दायरे को बढ़ा दिया है। अब यह सुविधा केवल स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रों के बच्चों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों के बच्चों को भी इसका...

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को मिलने वाले आरक्षण लाभ के दायरे को बढ़ा दिया है। अब यह सुविधा केवल स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रों के बच्चों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत सरकार ने पूर्व में वर्ष 1994 में अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण निधि के उपयोग के लिए योजना में आवश्यक बदलाव करते हुए आरक्षण से जुड़ी परिभाषा को विस्तृत किया है।

संशोधन के तहत अब उन आश्रितों को भी शामिल किया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों की संतान हैं, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित। इसके साथ ही ऐसे अन्य व्यक्ति, जो स्वतंत्रता सेनानी पर पूर्ण या आंशिक रूप से आश्रित रहे हों और जिन्हें हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वे भी इस श्रेणी में आएंगे।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय समानता और न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि पुत्रियों के बच्चों को भी आरक्षण का समान अधिकार मिलना चाहिए। इस संशोधन से प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सामाजिक न्याय मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा व रोजगार के अवसरों में समान भागीदारी सुनिश्चित होगी। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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