Shimla: हाईकोर्ट ने कुनिहार को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना को किया रद्द

Edited By Kuldeep, Updated: 22 Dec, 2025 08:53 PM

shimla high court kunihar notification cancelled

प्रदेश हाईकोर्ट ने कुनिहार को नगर पंचायत बनाने से जुड़ी अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने कुनिहार को नगर पंचायत बनाने से जुड़ी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने कुनिहार विकास सभा व अन्यों द्वारा दायर याचिका को मंजूर करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया और इस मामले पर पुनर्विचार करने के आदेश जारी किए।

कोर्ट ने कहा कि याचिका के जवाब के दौरान राज्य सरकार की ओर से लगाए गए 12.12.2025 के निर्देशों और दस्तावेजों को देखने से यह साफ है कि असल में कुनिहार निवासियों और नगर पंचायत कुनिहार द्वारा की गईं आपत्तियों को प्रस्ताव के लिए तैयार किए गए चार्ट में तो दर्ज किया गया, लेकिन संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने कोई तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया, बल्कि आपत्तियों को अन्य दस्तावेजों के साथ मंत्री परिषद के विचार के लिए प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने कहा कि मंत्री परिषद के सामने रखे गए दस्तावेजों को देखने पर ऐसा लगता है कि यह दर्शाने की कोशिश की गई कि आपत्ति पर सक्षम अथॉरिटी द्वारा विचार कर लिया गया था और उसी जानकारी के आधार पर अंतिम नोटिफिकेशन जारी करने के लिए मंत्री परिषद के सामने रखा गया, जिस आधार पर मंत्री परिषद ने अंतिम अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि यह कार्यवाही गलत और रिकॉर्ड के विपरीत थी, इसलिए इस मामले पर सक्षम प्राधिकारी यानी सरकार के सचिव (शहरी विकास) द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने शहरी विकास सचिव को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्त्ता की आपत्तियों पर कानून के अनुसार 10.01.2026 को या उससे पहले विचार करे। याचिकाकर्त्ता को स्वयं या शहरी विकास निदेशक के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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