Shimla: गुड़िया रेप व हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई टली

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Mar, 2026 10:56 PM

shimla gudiya rape and murder accused hearing postponed

प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया रेप व निर्मम हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई 27 अप्रैल के लिए टल गई है। प्रार्थी ने खुद को दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया रेप व निर्मम हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई 27 अप्रैल के लिए टल गई है। प्रार्थी ने खुद को दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष इस अपील पर सुनवाई हुई। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अनिल कुमार उर्फ नीलू ने 4 जुलाई 2017 को गुड़िया से दुष्कर्म करने के बाद उसका गला घोंट कर हत्या कर दी थी। जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ था कि गुड़िया व आरोपी के बीच गुड़िया के ऊपर थूकने को लेकर कहासुनी हुई थी और दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। हालांकि स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया था। 13 जुलाई 2017 को स्थानीय पुलिस ने इस बात का खुलासा प्रैस काॅन्फ्रैंस के माध्यम से किया था कि उन्होंने 5 लोगों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस हिरासत में ले लिया।

हाईकोर्ट द्वारा मामला सीबीआई को सौंपने के पश्चात सीबीआई ने पुलिस द्वारा घोषित आरोपियों को डिस्चार्ज करने को कहा था। स्थानीय पुलिस की जांच के दौरान पकड़े गए एक आरोपी सूरज की 19 जुलाई की रात को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस बात का भी खुलासा हुआ था कि 2 लोगों के बयानों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन सीबीआई जांच के दौरान ये दोनों अपने उस बयान से मुकर गए थे जो उन्होंने स्थानीय पुलिस के समक्ष दर्ज करवाए थे। स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के पॉलीग्राफ टैस्ट, नारको एनालिसिस रिपोर्ट, ब्रेन इलैक्ट्रिकल ओसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग व कंप्रिहैंसिव फोरैंसिक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट से भी इस बात का खुलासा हुआ था कि इन लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। जांच के बाद सी.बी.आई. कोर्ट शिमला में ट्रायल हुआ और नीलू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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