Edited By Kuldeep, Updated: 22 Dec, 2024 07:08 PM
![shimla education department strict instructions](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_12image_19_07_512017061educationdepartment.jp-ll.jpg)
शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों, डिग्री व संस्कृत कालेजों, एससीईआरटी व जीसीटीई के प्रमुखों को समय पर ऑनलाइन आरटीआई अपील का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
शिमला (ब्यूरो): शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों, डिग्री व संस्कृत कालेजों, एससीईआरटी व जीसीटीई के प्रमुखों को समय पर ऑनलाइन आरटीआई अपील का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि पीआईओ के डैशबोर्ड पर लंबित ऑनलाइन आरटीआई अपीलों का तय समय में निपटारा नहीं हो रहा है। संबंधित जिलों के प्रथम अपीलीय अधिकारी पीआईओ स्वयं तथा डीडीएचई के नियंत्रण में आने वाले पीआईओ नियमित रूप से आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए इन अपीलों, आवेदनों की सुनवाई आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के अनुसार नहीं हो रही है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल, डैशबोर्ड देखने को कहा गया है।
साथ ही लंबित ऑनलाइन आरटीआई अपीलों व आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा नए खुले कालेजों, संस्कृत कालेजों के प्रधानाचार्यों और उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों के उन कालेजों और अपग्रेड किए गए संस्थानों का विवरण, जिनके पास निर्धारित प्रोफार्मा पर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए क्रेडेंशियल (यूजर आईडी और पासवर्ड) नहीं हैं, शिक्षा निदेशालय के आरटीआई सैल की ई-मेल आईडी पर 2 दिनों के भीतर जमा करवाएं।