मंत्रिमंडल: करुणामूलक रोजगार नीति के संशोधन, वार्षिक आय पात्रता 3 लाख करने का फैसला

Edited By Kuldeep, Updated: 30 Jul, 2025 09:47 PM

shimla compassionate employment

प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की लगातार तीसरी बैठक में करुणामूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है।

शिमला (हैडली): प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की लगातार तीसरी बैठक में करुणामूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही 500 पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए पदों का सृजन भी किया गया। इसी तरह संशोधित नीति के अनुसार प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मापदंड को 2.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है।

करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अभिभावक विहीन आवेदकों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिन मामलों में इस प्रकार की नियुक्ति के लिए मौजूदा 5 प्रतिशत कोटे के तहत रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, उस स्थिति में मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए इस कोटे में एकमुश्त छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। करुणामूलक आधार पर श्रेणी 3 और 4 में नौकरी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अब बी.एड. की परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा ही ली जाएगी।

इसी तरह महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना के तहत अब भवन निर्माण के लिए अढ़ाई के स्थान पर 3 लाख रुपए दिए जाने पर मोहर लगाई गई। इसी तरह पावर कॉर्पाेरेशन की बोरिंग लिमिट को 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,000 करोड़ करने का निर्णय लिया। बिजली बोर्ड को स्टेट गारंटी के तौर पर 200 करोड़ जारी किए जाने पर भी मोहर लगाई गई। इसी तरह कांगड़ा और ऊना जिले के अम्ब में 33 केवी सब स्टेशन के लिए भूमि अलाट करने की अनुमति प्रदान की गई।

टांडा में 60 सीटों की क्षमता वाले नए बीएससी नर्सिंग कालेज की स्थापना को भी दी मंजूरी
बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कालेज शिमला में जहां बीएससी नर्सिंग की सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया है, वहीं डा. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में वार्षिक रूप से 60 सीटों की क्षमता वाले नए बीएससी नर्सिंग कालेज की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर पद भरने को भी मंजूरी दी गई।

अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम, मिलेगा मातृत्व अवकाश
मंत्रिमंडल ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लैंगिक समानता प्रदान करने के लिए महिला कर्मियों को शाम 7 से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मी को अधिनियम-1961 के प्रावधानों के तहत मातृत्व लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

डिवाइस पार्क निर्माण को कैबिनेट सब कमेटी गठित
मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 300 एकड़ भूमि पर मैडीकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की। यह उप समिति 2 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, सड़क काटने के कार्य में शामिल ठेकेदारों या एजैंसियों को अब जलाशय परियोजनाओं की गाद निकालने और रखरखाव के दौरान उत्पन्न सामग्री का उपयोग निजी उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी बचे हुए कच्चे माल या तैयार उत्पाद के साथ-साथ उत्पन्न संपूर्ण सामग्री की नीलामी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामित समिति द्वारा की जाएगी।

अवैध खनन पर सरकार सख्त
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अवैध खनन को लेकर सख्त है। कैबिनेट में भी इस मसले पर विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर शिकंजा कसा है और कार्रवाई की गई है तथा भारी जुर्माना वसूला गया है।

एमओयू को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया
बैठक में शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई मार्ग पर उड़ान संचालन के लिए राज्य सरकार और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कार्रवाई के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 के तहत समय सीमा को एक वर्ष के लिए यानी 16 अगस्त, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आज मानसून सत्र पर लगेगी मोहर
प्रदेश कैबिनेट की वीरवार को आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र में मोहर लगेगी। बुधवार को इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। गौर हो कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कैबिनेट की बैठक लगातार 4 दिनों तक आयोजित की जा रही है।

 

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