Shimla: सस्ते राशन के डिपुओं में अब नहीं मिलेगा बैकलॉग का राशन

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Dec, 2025 04:26 PM

shimla cheap ration depot

सस्ते राशन के डिपुओं में अब उपभोक्ता को बैकलॉग का राशन नहीं मिलेगा। वर्तमान माह में ही उपभोक्ताओं को पूरा राशन लेना होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया है।

शिमला (राजेश): सस्ते राशन के डिपुओं में अब उपभोक्ता को बैकलॉग का राशन नहीं मिलेगा। वर्तमान माह में ही उपभोक्ताओं को पूरा राशन लेना होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। अब तक जिन उपभोक्ताओं को पिछले महीने का राशन बाद में एक साथ मिल जाता था, यानी जो बैकलॉग कोटा की सुविधा मिलती थी। यह व्यवस्था अब विभाग ने बंद कर दी है। ऐसे में अब उपभोक्ता काे वर्तमान माह में ही समय पर डिपो पहुंचकर सस्ता राशन लेना होगा, नहीं तो कोटा उसी महीने में समाप्त हो जाएगा।

विभाग ने यह नियम पहले भी लागू किए थे लेकिन अब इन नियमों को सख्ती से लागू कर दिया है। वहीं इस संबंध में विभाग की ओर से जिला नियंत्रकों को भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैैं। विभाग व सरकार के इस फैसले को राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर विराम लगेगा। विभाग की ओर से जारी ये आदेश इसी महीने से लागू हो गए हैं। अब दिसम्बर महीने में जो भी उपभोक्ता राशन नहीं उठाएगा उन्हें अगले महीने यानी जनवरी महीने में बैकलॉग नहीं दिया जाएगा।

डिपो संचालकों पर भी लागू होंगे नियम, गोदामों से उठाना होगा पूरा राशन
डिपो संचालकों पर भी ये नियम लागू होगा। उन्हें भी परमिट कटने के बाद तय समय में होलसेल गोदामों से सस्ते राशन के पूरा कोटा एक साथ उठाना होगा, ताकि करंट महीने में ही उपभोक्ताओं को पहली तारीख से राशन उपलब्ध हो सके। डिपो धारक भी अगर समय पर राशन का पूरा कोटा नहीं उठता है। जिस कारण वर्तमान माह में उपभोक्ताओं को सस्ता राशन नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति में उपभोक्ताओं को अगले महीने बैकलॉग नहीं मिलेगा। ऐसे में डिपो धारकों की लापरवाही का खामियाजा भी उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ सकता है।

विभाग से कर सकते हैं उपभोक्ता शिकायत
निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राम कुमार गौतम का कहना है कि  डिपुओं में समय पर राशन उपलब्ध न होने की स्थिति में उपभोक्ता इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं। जिस पर ऐसे डिपो धारकों के प्रति नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ऐसे में डिपो धारकों को भी अब हर महीने सतर्क रहना होगा। उपभोक्ताओं को अब वर्तमान माह मेें ही डिपुओं से राशन का कोटा उठाना होगा। बैकलॉग का राशन नहीं मिलेगा। इस संबंध में सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को आदेश जारी किए गए हैं।

 

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