आरोपी डाक्टर नदीम अख्तर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jul, 2023 11:02 PM

shimla accused doctor bail petition rejected

हाईकोर्ट ने शिवलिंग और नंदी भगवान को सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानित करने के आरोपी डाक्टर नदीम अख्तर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट ने शिवलिंग और नंदी भगवान को सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानित करने के आरोपी डाक्टर नदीम अख्तर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह ने प्रार्थी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान करने से समाज को गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को अंतरिम जमानत प्रदान करने से ऐसे असामाजिक तत्वों को ऐसे कमैंट करने का बढ़ावा भी मिल सकता है।

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी ने दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने की दृष्टि से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया। पुलिस द्वारा इस मामले में जमानत देने की सूरत में अनेक आशंकाओं का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। मामले के अनुसार 3 जून को मैहतपुर जिला पुलिस स्टेशन को एक शिकायत मिली थी जिसे ऊना पुलिस स्टेशन को भेजा गया था। शिकायत में कहा गया था कि क्षेत्र में आंखों का क्लीनिक चला रहे डाक्टर ने भगवान शिव और शिवलिंग के बारे में सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से भद्दे कमैंट किए हैं।

शिकायत करने वालों का कहना था कि आरोपी ऐसे भद्दे कमैंट करने का आदि है और उसके कमैंट से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने की गुहार लगाई थी। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी।

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