Edited By Vijay, Updated: 05 Mar, 2025 07:05 PM

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों के चलते नगरोटा सूरियां ब्लॉक की ग्राम पंचायत सकरी की प्रधान को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। डीसी कांगड़ा हेम राज बैरवा ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) के तहत यह कार्रवाई की।
धर्मशाला/देहरा (ब्यूरो/राजीव शर्मा): सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों के चलते नगरोटा सूरियां ब्लॉक की ग्राम पंचायत सकरी की प्रधान को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। डीसी कांगड़ा हेम राज बैरवा ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) के तहत यह कार्रवाई की। पंचायत का कार्यभार अब उपप्रधान को सौंपा गया है।
जानकारी के अनुसार पंचायत प्रधान और उनके परिवार पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे थे। इस पर 6 नवम्बर, 2024 को प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया और बताया कि मामला वनमंडलाधिकारी देहरा के न्यायालय में विचाराधीन है। 4 मार्च 2025 को समाहर्त्ता एवं वनमंडलाधिकारी देहरा के न्यायालय ने आदेश जारी कर पंचायत प्रधान और उनके परिवार को उक्त भूमि पर अवैध कब्जाधारी करार दिया। न्यायालय ने 30 दिनों के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए।
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत सरकारी भूमि पर कब्जा करने पर कोई भी पंचायत पदाधिकारी अपने पद के लिए अयोग्य हो जाता है। इसी आधार पर उपायुक्त कांगड़ा ने प्रधान पद को रिक्त घोषित कर दिया। वहीं पंचायत की चल व अचल संपत्ति पंचायत सचिव को सौंपी गई है और कार्यभार उपप्रधान को सौंपा गया है। उधर, जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा नीलम कटोच ने बताया कि सकड़ी पंचायत की प्रधान को बर्खास्त कर दिया है।
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