Kangra: कुख्यात चिट्टा तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 08 Mar, 2025 05:06 PM

rigorous imprisonment and fine to heroin smuggler

मादक पदार्थों की तस्करी के अभियोग में माननीय अदालत ने एक आरोपी को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

इंदौरा/डमटाल (अजीज/सिमरन): मादक पदार्थों की तस्करी के अभियोग में माननीय अदालत ने एक आरोपी को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। यह मामला 20 दिसम्बर 2020 का उस समय का है, जब आईपीएस अधिकारी अशोक रत्न नूरपुर में बतौर एसडीपीओ कार्यरत थे और 4 वर्ष से अधिक समय से चले इस मुकद्दमे में माननीय न्यायालय ने यह सजा सुनाई है, जबकि उक्त व्यक्ति पहले से ही सजायाफ्ता मुजरिम है। 

60 ग्राम हैरोइन के साथ पकड़ा था आरोपी
बता दें कि जिला पुलिस नूरपुर के अंतर्गत उक्त तिथि को नाकाबंदी के दौरान आरोपी अर्पण लोधी पुत्र नरेश कुमार, निवासी मोहटली तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के कब्जे से 60 ग्राम हैरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्यवाही करते हुए गहन जांच और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच-पड़ताल करने के बाद 17 फरवरी को इस मामले का चालान माननीय अदालत में प्रस्तुत किया। माननीय अदालत ने इस मामले में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया व उक्त सजा सुनाई है।

पहले से ही चिट्टे के 3 मामले दर्ज
एसपी अशोक रत्न ने बताया कि यह आरोपी एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध पुलिस थाना डमटाल में 13 अगस्त, 2019 को 6.81 ग्राम हैरोइन, पुलिस थाना दीनानगर में 21 मार्च, 2020 को 50.70 ग्राम हैरोइन, पुलिस थाना डमटाल में 25 मई, 2022 को 12.34 ग्राम हैरोइन बरामद किए जाने के मामले दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय द्वारा 2 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा 29 जुलाई, 2024 को सुनाई जा चुकी है।
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