सरकार ने जारी की SOP, 25 मार्च के बाद परमिशन के बिना नहीं होंगे सार्वजनिक समारोह

Edited By Vijay, Updated: 21 Mar, 2021 10:47 PM

public function will not be held without permission after march 25

राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च के बाद जिला प्रशासन की अनुमति से सभी सार्वजनिक समारोहों का आयोजन होगा। यानी सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं अन्य तरह के आयोजनों में भीड़ जुटाने के लिए जिला...

शिमला (कुलदीप): राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च के बाद जिला प्रशासन की अनुमति से सभी सार्वजनिक समारोहों का आयोजन होगा। यानी सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं अन्य तरह के आयोजनों में भीड़ जुटाने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी, जिसमें 50 फीसदी से अधिक भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी। यह संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह खेल, सांस्कृतिक एवं शिक्षण गतिविधियों के दौरान भी 50 फीसदी से ज्यादा भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए रविवार को बाकायदा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी कर दिया गया है।

एसओपी में मुख्य रूप से 10 निर्देशों पर प्रमुखता से बल दिया गया है, जिसमें 23 मार्च के बाद मेलों के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले चल रहे मेलों को सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप आयोजित करना होगा। एसओपी में चारदीवारी के भीतर लंगर परोसने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि जिला प्रशासन की अनुमति से सामुदायिक भवन में धाम और लंगर इत्यादि की अनुमति सशर्त मिलेगी जिसके लिए भोजन परोसने वाले स्टाफ का 96 घंटे पहले कोरोना टैस्ट होना अनिवार्य है।

सरकारी कार्यालयों में नो मास्क-नो सर्विस का फॉर्मूला लागू होगा। सभी सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहन (ट्रेन, बस व टैक्सी इत्यादि), अस्पताल, मंदिर, लंगर हाल, स्कूल, कालेज, सरकारी एवं निजी कार्यालय व दुकानों इत्यादि में अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना होगा। यदि कोई व्यक्ति सरकार की तरफ से जारी एसओपी का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला प्रशासन अपने अनुसार स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी करेगा, जिसमें कंटेनमैंट जोन पर ज्यादा प्रतिबंध लग सकते हैं। सरकार की तरफ से ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधीशों के अलावा अन्य संबद्ध संस्थानों को जारी कर दिए गए हैं तथा इन पर अमल करने को कहा गया है। ये निर्देश 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगे तथा इसके बाद स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से एसओपी या गाइडलाइन को जारी किया जाएगा।

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