Kangra: विवाह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में लापरवाही बरतने पर फोटोग्राफर को जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 07 May, 2025 06:55 PM

photographer fined for negligence in wedding photography and videography

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने विवाह समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में लापरवाही बरतने पर एक फोटोग्राफर को कुल 80,000 रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

धर्मशाला (ब्यूरो) : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने विवाह समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में लापरवाही बरतने पर एक फोटोग्राफर को कुल 80,000 रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। इसमें 9 प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को 60,000 रुपए का भुगतान 30 दिन के भीतर लौटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मानसिक प्रताड़ना व मुकद्दमेबाजी के तौर पर 10-10 हजार रुपए लौटाने के भी आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्त्ता महिला ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2022 में हुई अपनी शादी और जून 2022 में आयोजित रिसैप्शन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक फोटोग्राफर को 60,000 रुपए की राशि में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया था। भुगतान की पूरी राशि नकद और ऑनलाइन माध्यम से दी गई थी, लेकिन फोटोग्राफर द्वारा समय पर वीडियो और फोटो नहीं दिए गए। जबकि चीजें उपलब्ध करवाई थीं, उसके संपादन में भी गलतियां पाई गईं थी। मामले की सुनवाई के दौरान फोटोग्राफर पेश नहीं हुआ, जिससे उसे आयोग ने एकतरफा करार दिया। मामले की पुष्टि के लिए एक लोक आयुक्त की नियुक्ति भी की गई, जिनकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि वीडियो में अनेक जगहों पर डबल साऊंड, अनुचित संगीत चयन, खराब एडिटिंग और कई हिस्सों में ऑडियो गायब था। इस आधार पर आयोग द्वारा उपरोक्त फैसला लिया गया है।

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