Solan: जीएसटी में धोखाधड़ी पर व्यापारी को 5.90 करोड़ का नोटिस जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Apr, 2025 09:50 PM

parwanoo gst fraud notice

औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में व्यापारी द्वारा बोगस बिल का आदान-प्रदान करने पर राज्य कर व आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र के अधिकारियों ने 5.90 करोड़ रुपए का नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का समय दिया है।

परवाणू (विकास): औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में व्यापारी द्वारा बोगस बिल का आदान-प्रदान करने पर राज्य कर व आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र के अधिकारियों ने 5.90 करोड़ रुपए का नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का समय दिया है। शनिवार को विभागीय टीम ने शक के आधार फर्म में रेड की। जांच में पाया गया कि व्यापारी ने दिल्ली व अन्य राज्यों से कई बार सामान खरीदा लेकिन खरीद कागजों में ही दिखाई गई और बोगस बिलों का आदान-प्रदान किया।

दक्षिण प्रवर्तन जोन के सयुंक्त आयुक्त राज्य कर व आबकारी जीडी ठाकुर ने बताया कि व्यापारी की फर्म में शक होने पर रेड की गई। रेड के दौरान ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच तो जीएसटी में धोखाधड़ी पाई गई। इस पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत डिमांड नोटिस जारी कर दिया है। व्यापारी को एक माह के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। इसी के साथ उक्त राशि सरकारी खजाने में जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। कार्रवाई में सहायक आयुक्त टीआर राणा, सहायक राज्य कर अधिकारी मनोज सचदेवा, रीमा सूद, ध्यान सिंह व प्रशिक्षु इंस्पैक्टर कु. शालिनी व दीक्षा मौजूद रहीं।

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