खनन विभाग का फोरलेन निर्माण कंपनी को नोटिस, जानिए क्या कहा

Edited By kirti, Updated: 25 Apr, 2019 09:43 AM

notice to the mining company of forlane construction company

खनन विभाग ने चम्बाघाट से कैथलीघाट तक फोरलेन का निर्माण कर रही कंपनी को नोटिस जारी किया है। विभाग ने फोरलेन निर्माण में उपयोग में लाए जा रहे पत्थरों व मैटीरियल का हिसाब मांगा है ताकि इसकी रॉयल्टी निकाली जा सके।

सोलन : खनन विभाग ने चम्बाघाट से कैथलीघाट तक फोरलेन का निर्माण कर रही कंपनी को नोटिस जारी किया है। विभाग ने फोरलेन निर्माण में उपयोग में लाए जा रहे पत्थरों व मैटीरियल का हिसाब मांगा है ताकि इसकी रॉयल्टी निकाली जा सके। नोटिस मिलते ही कंपनी ने इसका जवाब दे दिया है। हालांकि विभाग कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं है और विस्तार से जानकारी देने को कहा है। कंपनी ने अपने जवाब में कहा है कि पत्थर व मैटीरियल के इस्तेमाल की जितनी भी रॉयल्टी होगी उसका वह भुगतान करेगी। विदित रहे कि विभाग द्वारा प्रदेश में पत्थर व अन्य खनिज का उपयोग करने पर 60 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से रॉयल्टी वसूल की जाती है। चम्बाघाट से कैथलीघाट तक फोरलेन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

डंगों का निर्माण भी शुरू हो गया है। विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा है कि अभी तक पत्थर व मैटीरियल कितनी मात्रा में उपयोग में लाया गया है और भविष्य में कितनी मात्रा में इस्तेमाल होगा। इसकी डिटेल मांगी है। इसके आधार पर ही कंपनी से रॉयल्टी चार्ज होगी।

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