GST नियमों की अवहेलना पर राष्ट्रीयकृत बैंक को 70 करोड़ का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 15 Oct, 2022 10:53 PM

nationalized bank fined 70 crore for defying gst rules

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने राष्ट्रीयकृत बैंक को 70 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु ने जीएसटी अधिनियम की अवहेलना करने पर यह बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बैंक को जुर्माना राशि जमा करने के लिए 90 दिन का समय...

सोलन (नरेश पाल): राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने राष्ट्रीयकृत बैंक को 70 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु ने जीएसटी अधिनियम की अवहेलना करने पर यह बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बैंक को जुर्माना राशि जमा करने के लिए 90 दिन का समय दिया है। दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के संयुक्त आयुक्त राज्य कर व आबकारी जीडी ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। यह मामला इनपुट टैक्स क्रैडिट वापसी का है। विभाग के संज्ञान में यह मामला इंटैलीजैंस टूल्स के माध्यम से अप्रैल 2022 में आया था। इसके बाद विभाग ने नियमानुसार नोटिस की प्रक्रिया अमल में लाई। इसके बाद बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। बैंक ने वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच यह अनियमितताएं की हैं, जो जीएसटी अधिनियम की धारा 17 के तहत बनाए गए नियमों की अवहेलना है। 

किसी बैंक पर अब तक की सबसे बड़ी जुर्माना राशि
उक्त मामले में अधिनिर्णय प्राधिकारी जीडी ठाकुर ने ओपन कोर्ट में 7 अक्तूबर को विभाग और बैंक का पक्ष सुनते हुए आदेश सुरक्षित रखे और विभागीय जांच अधिकारी द्वारा 11 अक्तूबर को प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट पर यह आदेश पारित किए, जिसके तहत बैंक को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए 70 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिए गए।  एक कंपनी को 2175 करोड़ के जुर्माने के बाद किसी राष्ट्रीयकृत अग्रणी बैंक को इस प्रकार की बड़ी जुर्माना राशि विभाग द्वारा लगाई गई है। 

6 माह की कार्रवाई के बाद अंतिम आदेश जारी
बताया जा रहा है कि बैंक से प्रत्येक वर्ष तय नियमों के तहत अपनी शाखाओं से की गई खरीद पर इनपुट टैक्स क्रैडिट वापस करने में चूक हुई है। इस मामले में 6 माह की कार्रवाई के बाद अंतिम आदेश जारी किए गए। इस मामले को निपटाने में मुख्य जांच अधिकारी गुरबचन सिंह और शशिकांत शर्मा के साथ-साथ सहायक आयुक्त अश्विनी शर्मा, कर अधिकारी मनोज सचदेवा, ध्यान सिंह व रीमा सूद का योगदान रहा। दूसरी ओर बैंक के बचाव पक्ष में आए वकील ने इसे विवादित इश्यू तो माना और अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इसमें जीएसटी में कोई स्पष्टता नहीं है। बचाव पक्ष इस मामले में कोई उच्चतम न्यायालय या अपीलेट अथॉरिटी द्वारा जारी कोई सर्कुलर या किसी भी तरह की स्पष्टता प्रस्तुत नहीं कर पाए। 

कई और राष्ट्रीयकृत बैंकों के खिलाफ भी चल रही जांच 
दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी जीडी ठाकुर ने बताया कि बैंक को जीएसटी की धारा 17 के तहत इनपुट टैक्स क्रैडिट को नियमानुसार वापस न करने पर 70 करोड़ का जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि कई अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के खिलाफ भी जांच चली हुई है। इस जांच में भी कई बड़े खुलासे होंगे। 

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