Edited By Vijay, Updated: 15 Sep, 2024 11:02 PM
गैर-हिमाचली द्वारा फर्जी कृषक प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन खरीदने के मामले में संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
पालमपुर (भृगु): गैर-हिमाचली द्वारा फर्जी कृषक प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन खरीदने के मामले में संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। फर्जी कृषक प्रमाण पत्र को रद्द कर भूमि की म्यूटेशन को रोक दिया गया है। लैंड रिफॉर्म एंड टैनेंसी एक्ट की धारा 118 के अंतर्गत किसी भी गैर हिमाचली को हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है, ऐसे में एक गैर-हिमाचली दानिश ने हिमाचल के एक व्यक्ति के पुत्र के रूप में कृषक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया।
यह कृषक प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी द्वारा किन दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया, इसको लेकर जांच आरंभ कर दी गई है। एसडीएम पालमपुर इस मामले की जांच कर रही हैं, ऐसे में सबसे पहले इस फर्जी बताए जा रहे प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है और भूमि की म्यूटेशन को रोक दिया गया है। अब संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। जांच के पश्चात यदि संबंधित पटवारी की कोताही सामने आती है तो उसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। दानिश के विरुद्ध भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी।
16 अप्रैल 2024 को नायब तहसीलदार भवारना द्वारा इस सेल डीड को पंजीकृत किया गया है परंतु अनवर जिसके बेटे के रूप में दानिश को पुत्र के रूप में कृषक प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है, ने इस मामले की शिकायत की है। अनवर के अनुसार उसकी दो बेटियां हैं तथा कोई बेटा नहीं है तथा उसके कृषक प्रमाण दुरुपयोग कर जमीन खरीदी गई है। गैर-हिमाचली के नाम फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन खरीदने के मामले ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है।
एसडीएम पालमपुर नेत्रा मैती ने कहा कि मामला सामने आने के पश्चात भूमि खरीद के पंजीकरण को रद्द कर म्यूटेशन को रोक दिया गया है। प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया गया है तथा संबंधित पटवारी को शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कृषक प्रमाण पत्र बनाने में जांच में धोखाधड़ी पाई जाती है तो पटवारी तथा दानिश के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लैंड रिफॉर्म एंड टैनेंसी एक्ट की धारा 118 के अंतर्गत कोताही के मामले को उपायुक्त को भेजा जाएगा।
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