Shimla: कोर्ट का बड़ा फैसला: शिक्षक का सिर धड़ से अलग करने वाले को उम्रकैद

Edited By Vijay, Updated: 12 Dec, 2025 03:45 PM

major court decision life imprisonment for beheading teacher

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सेस राम पुत्र समतू राम गांव टीपरी डाकघर धार तहसील आनी जिला कुल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

रामपुर बुशहर (संतोष): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सेस राम पुत्र समतू राम गांव टीपरी डाकघर धार तहसील आनी जिला कुल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि वर्ष 2019 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने आरोपी सेस राम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने फैसले में कुछ खामियां पाईं तथा केस की फाइल को इसी न्यायालय को दोबारा फैसले के लिए भेज दिया।

यह मामला 2016 का था, जिसमें आरोपी द्वारा एक अध्यापक को अपने घर में बुलाकर तथा शराब पिलाने के बाद दराट से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था तथा डैड बॉडी को बोरी में पैक करके झाड़ियों में छिपा दिया था। इस अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा जाहिर किए गए बिन्दुओं के आधार पर आरोपी को दोबारा सफाई पेश करने का मौका दिया तथा सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा व 25,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकद्दमें की पैरवी उप- जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की है।

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