Edited By Jyoti M, Updated: 03 Sep, 2024 11:10 AM
प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाणा हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों की ओ.पी.डी. के संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह रोक लगाते हुए कहा कि जब तक चमियाणा हॉस्पिटल तक सड़क को मैटलिंग कर पक्का...
शिमला, (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाणा हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों की ओ.पी.डी. के संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह रोक लगाते हुए कहा कि जब तक चमियाणा हॉस्पिटल तक सड़क को मैटलिंग कर पक्का नहीं कर लिया जाता और जब तक सड़क को सुरक्षित तथा वाहन योग्य नहीं बना लिया जाता, तब तक आई.जी.एम.सी. शिमला में ही यह सारी ओ.पी.डी. लगेगी।
कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि चमियाणा अस्पताल में न तो कोई कैंटीन है और न ही वहां तक मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को शिमला शहर से पहुंचाने के लिए सुरक्षित सड़क ।
रिपोर्ट में बताया गया था कि आई.जी.एम.सी. के प्रधानाचार्य को एच.आर.टी.सी. से बसें उपलब्ध करवाने को कहा गया था परंतु एच.आर.टी.सी. ने बसों और स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए बसें उपलब्ध करवाने से इंकार कर दिया। चमियाणा अस्पताल परिसर में कैमिस्ट की दुकान तक नहीं है। स्टाफ और चिकित्सकों को रहने के आवास नहीं हैं। 3 किलोमीटर सड़क तक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। वहां कोई पुलिस पोस्ट भी नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव व लोक निर्माण विभाग को 31 अक्तूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए।