Edited By Vijay, Updated: 16 Sep, 2024 09:29 PM
प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की चुनाव याचिका को हर्ष महाजन के आवेदन पर खारिज करने से इंकार कर दिया।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की चुनाव याचिका को हर्ष महाजन के आवेदन पर खारिज करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सभा सांसद हर्ष महाजन के आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन में चुनाव याचिका की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज करने की गुहार लगाई गई थी। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने हर्ष महाजन का आवेदन करने के साथ ही उन्हें 2 सप्ताह के भीतर चुनाव याचिका का जवाब दायर करने के आदेश जारी किए।
हर्ष महाजन का कहना था कि याचिकाकर्त्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव के लिए समय-समय पर जारी हिदायतों को अपनाने की हामी भरी थी। इसलिए अब चुनाव हारने के बाद प्रार्थी प्रक्रिया को गलत ठहराने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता। जब भी कोई किसी प्रक्रिया को अपनाने की सहमति देता है तो वह उस प्रक्रिया को गलत ठहराने के लिए अदालत में याचिका दायर नहीं कर सकता। यदि सहमति प्राप्त प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया हो तो ही पीड़ित वादी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक रखता है।
कोर्ट ने हर्ष महाजन की दलीलों से असहमति जताते हुए चुनाव याचिका को मान्य पाया। अब कोर्ट द्वारा याचिका पर मैरिट के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सभा चुनाव में वोटिंग की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को प्रार्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। प्रार्थी सिंघवी के अनुसार इस चुनाव के दौरान कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया। जिसकी पर्ची निकली उसको हारा हुआ घोषित किया गया जबकि चुनाव नतीजों में किसी प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित करने का कोई नियम नहीं है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here