Edited By Vijay, Updated: 16 May, 2025 07:02 PM

विशेष सत्र न्यायाधीश बिलासपुर चिराग भानू की अदालत ने एक मामले में आरोपी विवेक शर्मा को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत सजा सुनाई है।
बिलासपुर (बंशीधर): विशेष सत्र न्यायाधीश बिलासपुर चिराग भानू की अदालत ने एक मामले में आरोपी विवेक शर्मा को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत सजा सुनाई है। विवेक शर्मा को अदालत ने डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास और 35000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार सिक्योरिटी ब्रांच बिलासपुर की टीम ने 22 मई, 2019 को चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चैहड़ी-छड़ोल के पास नाका लगाया हुआ। इस दौरान जामली से एक बस (एचपी 66ए-1484) चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जा रही थी। पुलिस ने जब इस बस को रोककर जांच की तो उसमें सवार युवक से 35.22 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
पुलिस ने चिट्टे को कब्जे में ले लिया, वहीं आरोपी विवेक शर्मा पुत्र प्रदीप कुमार निवासी कोटला, डाकघर बाड़ी मझेड़वां, तहसील घुमारवीं व जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई है।
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